फतेहपुर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने फेसबुक पर हिंदू देवी-देवताओं की अपमानजनक पोस्ट डालने के आरोपी को दो साल के साधारण कारावास एवं दस हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है.
प्रकरण के मुताबिक दिनांक 21.09.2021 को रोहिताश ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि हबीब भाटी द्वारा अपनी फेसबुक आईडी से कई बार हिंदू देवी-देवताओं पर अश्लील पोस्ट कर टिप्पणी किये जाने तथा हाल ही में भगवान गणपति के बारे में अश्लील टिप्पणी की जाने से हिंदू समाज की भावना आहत हुई है.पुलिस ने प्रकरण की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 295ए,298 और आईटी एक्ट की धारा 66एफ के अर्न्तगत चालान एसीजेएम कोर्ट में पेश किया ,जहां से प्रकरण को एडीजे कोर्ट में कमिट कर दिया गया. पुलिस ने कोर्ट में 10 गवाह और 12 दस्तावेज पेश किये. कोर्ट में साक्षी कैलाश सोनी,शिवराज,कुलदीप पीपलवा,मोनू चोटिया,पंकज शर्मा,रोहिताश आदि ने अपने मोबाइल की स्क्रीन शाँट पेश करते हुएं अपने बयानों में कहा के वे मोबाईल रखते है और अपनी फेसबुक आईडी पर आरोपी हबीब द्वारा हिंदू देवी-देवताओं की अश्लील फोटो डाली हुई होने से हिंदू समाज पर टिप्पणी की गई होंने से हिंदू लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची.
एडीजे विकास ऐचरा ने आरोपी को आईपीसी की धारा 295 आईपीसी और आइटी एक्ट की धारा 66 एफ में दोषमुक्त कर दिया परन्तु धारा 295 ए आईपीसी में दंडित करते हुएं दो साल के साधारण कारावास एवं दस हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई. विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास एचरा ने अपने निर्णय में लिखा कि आरोपी पर लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति के है और इसके समाज पर व्यापक एवं प्रतिकूल प्रभाव पडने से आरोपी को दोषसिद्ध कर उसको परीविक्षा का लाभ दिया जाना उचित नहीं है.