अब्दुल रजाक पंवार
सीकर: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकुल शर्मा ने स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना की पालना में सीकर, फतेहपुर और नीमकाथाना नगर परिषद सहित जिले की समस्त नगर पालिकाओं का परिसीमन करते हुए वाडों के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया हैं। उन्होंने बताया कि जिले की सभी नगर परिषद और पालिकाओं के वाडाँ के प्रस्ताव तैयार किये गये है जिनके सीमांकन का वार्ड वार विवरण कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी सीकर, सम्बंधित उपखण्ड अधिकारी कार्यालय और सम्बंधित निकाय कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार नवगठित एवं परिसीमन से सम्बंधित किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 17 अप्रैल 2025 तक उनके सहित सम्बद्ध उपखण्ड अधिकारी एवं नगरीय निकाय कार्यालयों में लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते है, जिनका निस्तारण बाद सुनवाई होगा। उल्लेखनीय है कि सीकर सहित जिले के अन्य निकायों में निर्वाचित मण्डलों का गत वर्ष नवम्बर में कार्यकाल पूरा होने के बाद राज्य सरकार ने इनमें सभापति/अध्यक्ष के स्थान पर प्रशासक नियुक्त कर दिए। साथ ही भाजपा के संकल्प वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत कार्यारम्भ कर दिया, जो छः माह बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हुआ है। हालांकि इस बीच अब शहर का सीमांकन, विस्तार और वाडों के पुनर्गठन का प्रारूप वर्ष 2011 की आबादी अनुसार तैयार कर चस्पा किया गया है।
महिलाओं के लिए कुल 22 वार्ड आरक्षित
सीकर नगर परिषद वार्ड पुनर्गठन एवं पुनर्सीमांकन प्रक्रिया के अनुसार कुल 65 में से 22 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इनमें से 15 वार्ड साधारण वर्ग, 2 अनुसूचित जाति तथा 5 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित होगा।
अजा का एक वार्ड बढा अजजा का भी खाता खुला
सीकर नगर परिषद के वार्डों के पुनर्गठन एवं पुनर्सीमांकन के अस्थायी रूप से प्रकाशित प्रारूप के अनुसार कुल 65 वाडों में 44 वार्ड साधारण, 7 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति और 14 वार्ड अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। इस तरह गत चुनाव के मुकाबले एक वार्ड अनुसूचित जाति का बढ़ गया है, वहीं एक वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया हैं।
कुल 65 वार्ड और 26 गांव शामिल
सौकर नगर परिषद सीमा क्षेत्र में पूर्व की भांति कुल 65 वार्ड ही होंगे। हालांकि इसमें वर्तमान 65 वार्डों के साथ शहर के चारों दिशाओं में बसी दस ग्राम पंचायतों के 26 गांव और शामिल किए गए हैं। राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार नव विस्तारित इस नगर परिषद में वाडों का पुनर्गठन एवं पुनर्सीमांकन वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर किया गया हैं।