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सीकर जिले में धातु मिश्रित मांझे की खरीद-फरोख्त व उपयोग पर प्रतिबंध

सीकर:जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सीकर मुकुल शर्मा ने आमजन, पशु-पक्षियों एवं सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सीकर जिले की सीमा में धातु मिश्रित मांझे के उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्लास्टिक से बने पक्के धागे, सिंथेटिक पदार्थ, लोहे अथवा कांच के पाउडर एवं अन्य विपेले पदार्थों से बने मांझे के उपयोग से आम नागरिकों तथा पशु-पक्षियों को गंभीर चोट व मृत्यु की संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त ऐसे मांझे के बिजली के तारों के संपर्क में आने से करंट लगने के कारण जनहानि की आशंका भी रहती है।


इन्हीं कारणों से सीकर जिले में कोई भी व्यक्ति पतंग उड़ाने के उद्देश्य से धातुओं के मिश्रण से बने मांझे की खरीद, बिक्री एवं उपयोग नहीं करेगा। आदेश की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के लिए कलेक्ट्रेट सीकर में जिला कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नंबर 01572-251008 है। नगरपरिषद सीकर के आयुक्त शशिकान्त शर्मा को इस संबंध में नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। 


जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे इस आदेश की पूर्ण पालना करें तथा किसी भी प्रकार की अवहेलना न करें। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।