जयपुर : मशहूर IAS कोचिंग संस्थान 'दृष्टि IAS' के संस्थापक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति ने अपने खिलाफ अजमेर की निचली अदालत में दायर मानहानि शिकायत को खारिज कराने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह मामला एक वीडियो में न्याय व्यवस्था और कानूनी प्रणाली पर उनकी कथित विवादास्पद टिप्पणियों से जुड़ा है।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब अजमेर के अधिवक्ता सुमीर सोढ़ी ने स्थानीय अदालत में एक याचिका दायर की। याचिका में आरोप लगाया गया कि डॉ. दिव्यकीर्ति ने एक वीडियो में न्यायपालिका के कामकाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, जो मानहानिकारक हैं। अदालत ने इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए डॉ. दिव्यकीर्ति को 22 जुलाई को पेश होने के लिए समन जारी किया है।
इस बीच, डॉ. दिव्यकीर्ति ने निचली अदालत के समन को रद्द कराने और मानहानि शिकायत को खारिज करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 21 जुलाई को न्यायमूर्ति समीर जैन करेंगे। डॉ. दिव्यकीर्ति को उम्मीद है कि हाईकोर्ट से उन्हें इस मामले में राहत मिल सकती है।
यह देखना दिलचस्प होगा कि हाईकोर्ट इस मामले पर क्या रुख अपनाता है और क्या डॉ. दिव्यकीर्ति को 22 जुलाई को अजमेर की निचली अदालत में पेश होना पड़ेगा या उन्हें हाईकोर्ट से कोई अंतरिम राहत मिलेगी।